पंचायत चुनाव आरक्षण पर हाई कोर्ट का फैसला 15/03/2021
हाई कोर्ट का फैसला ?
वर्ष 2015 को आधार मानकर होगा रोटेशन लागु |याचिका स्वीकार्य हो गयी है पूर्ण आरक्षण प्रिक्रिया फिर से होगी |
रोटेशन सूची देखें
नमस्कार दोस्तों आज हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर फैसला आने बाला है जिसमें फैसला आने में मात्र कुछ ही देर शेष है
क्या है मामला ?
अजय कुमार वह व्यक्ति हैं जिन्होंने यह जनहित याचिका दायर की है जिसमें आज सुनवाई होना है इस जनहित याचिका में सर्कार द्वारा आधार वर्ष 1995 को लेकर असमंजस है इसी कारन यह जनहित याचिका दायर की गयी है |
यह याचिका सर्कार के दिनांक 11 फरबरी के उस आदेश को चुनती दी गयी है जिसमें आरक्षण को लेकर आधार वर्ष 1995 रखा गया है जो कि पंचायत राज अधिनियम 1994 का उलंघन बताया गया है |
अगर याचिका स्वीकार हो जाती है तो क्या होगा ?
यदि यह जनहित याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो इस से पंचायत चुनाव का आरक्षण बदल सकता है और इस कारन पंचायत चुनाव आगे भी बड सकता है और इस कारण गाँव में राजनीती एक वार फिर से बड गयी है जो उम्मीदवार आरक्षण अपने मुताबिक न आने से शांत बैठ गए थे अब बो लोग फिर से सक्रीय हो गए हैं और अपनी पूरी जान ;लगा रहे हैं की उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल जाये |
याचिका का चुनाव पर क्या पड़ेगा फर्क ?
यदि यह याचिका दायर न की जाती तो पंचायत चुनाव जल्द ही करवा दिया जाता और इस कारण आगे बोर्ड परीक्षा भी हैं जिस कारण चुनाव का आगे बदना ठीक नही होगा और जो इस समय निर्वतमान प्रधान हैं उनकी भी मुश्किलें बाद जाएँगी क्यूंकि ज्यादा समय व्यतीत हो जाने के बाद उन्हें फिर से सभी कार्य करवाना पड़ेंगे |
याचिका से सरकार की बढेगी मुश्किल ?
यदि यह याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो फिर सरकार को आरक्षण बिलकुल नए सिरे से करना और इस पर ज्यादा वक्त भी लगेगा और आगे बोर्ड परीक्षा भी है इस कारण चुनाव को आगे भी नही बडा सकते हैं और इसमें लम्बा कम है जो सरकार को नए सिरे से करना है|